Covid-19: इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड मेडिकल पॉलिसी पेश करने के निर्देश, 10 जुलाई है डेडलाइन
गाइडलाइंस में कहा गया कि इन इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना होगा. इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए.
देश में कोविड-19 (Covid-19) के बीच इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बड़ी पहल की है. आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि वह 10 जुलाई 2020 तक शॉर्ट टर्म वाली स्टैंडर्ड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Short Term Standard Medical Health Insurance Policy) या कोविड कवच इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करें. पीटीआई की खबर के मुताबिक, आईआरडीएआई शॉर्ट टर्म पीरियड को लेकर सलाह भी दी है.
खबर के मुताबिक, इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलटरी बॉडी आईआरडीएआई (IRDAI) ने कंपनियों को जारी गाइडलाइंस में कहा है कि कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने के पीरियड में लॉन्च कर सकती हैं. स्टैंडर्ड कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी 50 हजार रुपए के मल्टीपल वाले प्रोटेक्शन के साथ 5 लाख रुपए तक के हो सकते हैं.
इंश्योरेंस रेगुलटर आईआरडीएआई (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने कहा कि इस तरह के प्रॉडक्ट्स के नाम ‘कोरोना कवच बीमा’ होने चाहिये. कंपनियां इसके बाद अपना नाम जोड़ सकती हैं. गाइडलाइंस में कहा गया कि इन इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना होगा. इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए. किसी खास क्षेत्र या भौगोलिक आधार पर इन इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के लिए अलग-अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं.
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रेगुलटर ने कहा कि इन इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स में कोविड के इलाज के साथ ही किसी दूसरी पुरानी या नई बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिए. इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से इलाज करने और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को कवर मिलेगा. नियामक ने कहा कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के प्रॉडक्ट्स 10 जुलाई 2020 से पहले उपलब्ध हो जाएं.
07:50 AM IST